Monday, May 17, 2010

शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू

सिरसा,(थ्री स्टार): आगामी 20 मई को सिरसा में नगरपरिषद, ऐलनाबाद, कालांवाली, रानियां में नगरपालिका चुनावों को मद्देनजर रखते हुए जिलाधीश युद्धबीर सिंह ख्यालिया ने आदेश जारी कर जिला में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आपराधिक प्रक्रिया 1973 के कानून की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। उन्होंने बताया कि यह आदेश जिला में आगाामी 20 मई, चुनाव प्रक्रिया समाप्त होने तक या आवश्यकता अनुसार आगे की समयावधि तक लागू किए जा सकते है। जिसके अनुसार मतदान केंद्रों से 200 मीटर की दूरी पर कहीं भी पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते। जिलाधीश द्वारा जारी आदेशों के अनुसार मतदान केंद्रों से 200 मीटर की दूरी तक कोई भी व्यक्ति घातक हथियार, आगेण्य अस्त्र, विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू, लाठी इत्यादि हथियार लेकर नहीं चल सकता। यह आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस या अन्य पब्लिक कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश जिला में तुरंत प्रभाव से लागू हो गए है। जिला में कानून व शांति व्यवस्था भंग करने वाले शरारती तत्वों से सख्ती से निपटा जाएगा। किसी भी व्यक्ति को कानून हाथ में लेने की कतई इजाजत नहीं दी जाएगी।

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